खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता देना अब कानूनन अनिवार्य
टीनेंसी एक्ट में जोड़ी नई धारा, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
जयपुर! अब किसान दूसरे खातेदार के खेत से होकर सिंचाई के लिए पानी की पाइपलाइन डाल सकेंगे। आम रास्तों को चौड़ा करने और खेत में जाने के लिए रास्ता देने के प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान टीनेंसी एक्ट में नई धारा 251ए जोड़ी है। एक्ट में संशोधन के लिए विधानसभा से पारित विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी।
किसानों को फायदा : किसानों को अब नए रास्ते मंजूर कराने, वर्तमान रास्तों को चौड़ा करने और सिंचाई के लिए अन्य खातेदारों की जमीन से होकर भूमिगत पाइपलाइन डालने में आने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसानों को खेत में पहुंचने के लिए रास्ता देना कानूनन अनिवार्य हो गया है। अब अधिकतम 30 फुट तक का रास्ता स्वीकृत किया जा सकेगा। स्वीकृत रास्ते की जमीन के लिए रास्ता चाहने वाले किसान को एसडीओ की ओर से तय मुआवजा संबंधित खातेदारों को दिया जाएगा। रास्ते की जमीन पर किसान के खातेदारी अधिकार हो जाएंगे और राजस्व रिकॉर्ड में जमीन का रास्ता दर्ज किया जाएगा। स्त्रोत : दैनिक भास्कर, जयपुर, पेज-१०, २०.०१.२०१२