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1.2.12

सात वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में पुलिस से छिना गिरफ्तारी का अधिकार

ऐसे अपराधों के मामले जिनमें सात वर्ष तक की सजा हो सकती है, उनमें पुलिस अब सामान्यता वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 41 (1) बी और धारा 41-ए के प्रावधानों के तहत यह व्यवस्था नवंबर 2010 से लागू हो चुकी है।

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41 में हुए संशोधन के अनुसार अब किसी विशेष परिस्थिति में जब यह संभावना हो कि आरोपी पुन: अपराध कर सकता है तो विवेचक केस डायरी में पर्याप्त कारण लिखने के बाद ही बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा।

सात वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में धारा 324, 325, साधारण चोरी, मारपीट आदि के मामले आते है। उल्लेखनीय है कि सीआरपीसी की धारा 41 में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार हासिल है।-Adalat, सात वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में पुलिस से छिना गिरफ्तारी का अधिकार, Posted: 30 Jan 2012 12:04 AM PST

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