कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार और अवैध भूमि सौदे से सम्बंधित दो मामलों से बरी करने की मांग की है। इन मामलों में पिछले वर्ष उन्हें जेल भेज दिया गया था। यह याचिका बेंगलुरू के अधिवक्ता सिराजिन बाशा द्वारा लोकायुक्त की अदालत में दायर दो मामलों के खिलाफ दायर की थी।

येदियुरप्पा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों के फायदे के लिए बेंगलुरू में तीन स्थानों पर भूमि को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया था।
इन याचिकाओं के खारिज होने के बाद न्यायाधीश एन.के. सुधींद्र राव की अध्यक्षता वाली लोकायुक्त की अदालत अब येदियुरप्पा के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर सकती है।
ज्ञात हो कि इन दो मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री को पिछले वर्ष अक्टूबर-नवम्बर में 21 दिन बेंगलुरू की जेल में बिताने पड़े थे। इस समय वह जमानत पर रिहा हो चुके हैं। वह बाशा द्वारा दायर अन्य तीन मामलों का सामना भी कर रहे हैं। इन मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत मिली हुई है।_Adalat, Posted: 01 Feb 2012 10:08 AM PST
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