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1.2.12

पोस्टर चिपकाने से सार्वजनिक संपत्ति खराब नहीं होती

दिल्ली की एक अदालत ने सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर चिपकाकर उसे विरूपण (खराब) करने के आरोप से चार लोगों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि विरूपण से तात्पर्य सिर्फ दीवार पर लिखने या स्याही, चॉक, पेंट और अन्य सामग्री से निशान बनाने से है।

अदालत ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ दीवार पर पोस्टर चिपकाने को लेकर पश्चिम बंगाल सार्वजनिक संपत्ति विरूपण रोधी अधिनियम के तहत सार्वजनिक संपत्ति को खराब करने को लेकर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि वह ‘विरूपण’ के दायरे में नहीं आता।

अदालत ने कहा कि अधिनियम में शब्द ‘विरूपण’ का उल्लेख अभियोजन के उद्देश्य की खातिर सिर्फ वैसे विरूपण के लिए किया गया है जो लेखन या स्याही, चॉक, पेंट या अन्य सामग्री से निशान बनाने से होता है।

यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश चंदर ने दिल्ली निवासी चार लोगों की अपील पर दिया। इन लोगों ने मजिस्ट्रेटी अदालत के खिलाफ यह अपील दायर की थी।

इन सबको 12 दिसंबर, 2008 की रात दिल्ली के बवाना चौक पर एक शैक्षणिक संस्थान पर पोस्टर चिपकाते हुए पाया गया था।-Adalat, पोस्टर चिपकाने से सार्वजनिक संपत्ति खराब नहीं होती, Posted: 30 Jan 2012 01:49 AM PST

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