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2.2.12

बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 को अपना सकती है सीबीआई


केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने बिहार में भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति जब्त करने वाले विशेष कानून को न सिर्फ सराहा है बल्कि इसे अपनाने की तैयारी भी कर रहा है। बिहार निगरानी ब्यूरो (विजिलेंस) के एक अधिकारी के मुताबिक इस कानून की खूबियों के आधार पर सीबीआई एक मसौदा तैयार कर सम्बद्ध मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार की ही तरह सीबीआई भी भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहती है।


दर असल, ‘बिहार ने नया कानून बनाकर संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया’ पर चर्चा के लिए पिछले दिनों सीबीआई के अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें बिहार विजिलेंस ब्यूरो के अपर पुलिस महानिदेशक पी़के ठाकुर ने हिस्सा लिया था। उनके अनुसार सीबीआई ऐसे मामलों में जिस कानून को अपनाती है वह बहुत जटिल और लम्बा है।

वह कहते हैं कि बिहार में भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया से सीबीआई बेहद प्रभावित है। उन्होंने बताया कि बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 (Bihar Special Courts Act, 2009) के तहत यह प्रावधान है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई के दौरान सरकार आरोपी की संपत्ति को जब्त कर उसका इस्तेमाल कर सकती है।-Adalat, Posted: 01 Feb 2012 06:39 PM PST

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